BILASPUR NEWS. राजस्व विभाग में गड़बड़ी होना तो आम बात हो गई है। बीते दिनों दो तहसीलदारों ने सरकारी भूमि में बिल्डरों को रास्ता दे ने की बता उजागर हुई थी। वहीं अब एक और नायब तहसीलदार का कारनामा सामने आया है। जहां पर पचपेड़ी तहसील में दूसरे की 9 एकड़ 44 डिसमिल भूमि को दूसरे व्यक्ति की नाम पर चढ़ा दिया। इसकी शिकायत पर कलेक्टर अवनीश शरण ने जांच के बाद नायब तहसीलदार के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव जारी किया है।
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बता दें, मामला पचपेड़ी ग्राम के पचपेड़ी तहसील के ग्राम भुरकुंडा सूर्यवंशीपारा स्थित गौरीबाई एवं अन्य की 9 एकड़ 44 डिसमिल जमीन को तत्कालीन नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जजाकर वाद भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था।
उस जमीन को पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में निस्तार पत्रक में दर्ज होना बताया हैं। उक्त भूमि को विक्रम सिंह पिता हेमलाल निवासी धनगवा के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी शिकायत टीएल की बैठक में मिली थी। इसके बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने मस्तूरी एसडीएम को जांच के निर्देश दिए थे।
जांच में जानकारी लगी कि 24 सितंबर 2021 को ज्ञापन जारी कर हल्का पटवारी को 7 दिनों में बी-1, खसरा समेत पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया है। जिसके परिपालन में पटवारी ने रिकार्ड दुरस्त किया है। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण की सत्यापित दस्तावेज जांच के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए। तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा मौखिक रूप से प्रकरण कार्यालय में उपस्थित नहीं होने और मूल प्रकरण के भौतिक रूप से कार्यालय में नहीं होने की जानकारी दी गई।
जांच में शिकायत मिला सही
कलेक्टर के जांच के निर्देश के बाद नायब तहसीलदार को दोषी पाया गया। इस पर कलेक्टर ने उसके निलंबन की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव जारी किया।