BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक महिला तहसीदार ने तबादला आदेश रद करने गुहार लगाई है। उसने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया उसका तबादला रायपुर से महासमुंद कर दिया गया था। तहसीलदार ने छह माह की गर्भवती होने और इस अवस्था में दूसरे जिले में तबादले से व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला दिया था। मामलें की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य शासन के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए रायपुर जिले में ही उन्हें अपनी सेवाएं देने की छूट दी है।
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बता दें, एवरग्रीन सिटी कॉलोनी भिलाई निवासी प्रेरणा सिंह जिला रायपुर में राजस्व विभाग में तहसीलदर के पद पर पदस्थ है। महिला तहसीलदार गर्भवती हैं। उनकी पदस्थापना के दौरान 13 सितंबर 2024 को सचिव राजस्व विभाग रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर उनका स्थानांतरण जिला रायपुर से जिला महासमुंद कर दिया।
सचिव राजस्व के आदेश को चुनौती देते हुए प्रेरणा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता तहसीलदार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता लगभग 6 माह की गर्भवती हैं और प्रसव की अनुमानित तारीख 18 दिसंबर 2024 है।
याचिकाकर्ता के ऊपर एक चार वर्ष की पुत्री की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के पति रायपुर में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ है। चूंकि छह माह की गर्भावस्था की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा जिला रायपुर से जिला महासमुंद शिफ्ट होना एवं अपनी सेवाएं देना व्यवहारिक रूप से कठिन है। ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता का अपने संपूर्ण परिवार के साथ उनकी देखरेख में रहना आवश्यक है।
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कोर्ट ने आदेश किया रद
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी किया और याचिकाकर्ता तहसीलदार को सचिव एवं संयोजक स्थानांतरण समिति एवं सचिव राजस्व विभाग रायपुर के समक्ष स्थानांतरण नीति 2022 के तहत अभ्यावेदन पेश करने का आदेश दिया है। जरूरी दिशा-निर्देश के साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता का जिला रायपुर से जिला महासमुंद किए गए स्थानांतरण पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिला रायपुर में तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं देने कहा है।