TIRANDAJ. शराब बेचने से लेकर शराब पीने तक भारत के हर राज्य के अलग-अलग कानून है। जैसे महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, तो वहीं दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शादी और पार्टी में शराब पीते हैं तो उसके लिए परमिट की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब किसी का शराब पीने का मन होता है तो वो दुकान जाकर खरीद लेता हैं या फिर किसी बार-पब में जाकर पी लेता हैं। लेकिन, आपको बता दें शराब बेचने वाले दुकानदारों को ही नहीं बल्कि पीने वालों को भी एक लाइसेंस की जरुरत होती है। चलिए जानते हैं कि कैसे ये लाइसेंस बनता है और इसे क्यों बनवा लेना चाहिए।
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शराब की खरीद और उसे कंज्यूम को ऑल इंडिया लिकर परमिट वैध बनाता है। शराब पीने से जुड़े कानूनी मामले में परमिट काफी मददगार होता है। लिकर परमिट होने पर आपको नियमों के हिसाब से शराब लेकर ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें, भारत में शराब को लेकर हर राज्य के अपने-अपने नियम है। आप अपने राज्य के नियमों के हिसाब से शराब पीने का परमिट बनवा सकते हैं। हर राज्य में शराब पीने की न्यूनतम उम्र अलग अलग होती है। वैसे हमारे देश में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 से 25 साल तक है। लेकिन बिहार, गुजरात, मिजोरम आदि राज्य शामिल में शराब पर प्रतिबंध है।
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ऑनलाइन और ऑफलाइन बनता है लाइसेंस
शराब खरीदने का लाइसेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बनवा सकते हैं। इसे बनवाने के लिए आपके पास अपनी नागरिकता और उम्र से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में है तो ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए आप aaplesarkar.mahaonline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करके लाइसेंस बनवा सकते हैं।
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लाइसेंस बनवाने की फीस राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। यह लाइसेंस राज्यों के नियमो के अनुसार एक साल, दो साल या फिर लाइफटाइम के लिए बनाया जाता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहां एक साल के लिए करीब 900 रुपये और लाइफटाइम लाइसेंस के लिए करीब 2000 रुपये देने होते हैं। ये फीस हर राज्य में अलग- अलग हो सकती है।