BILASPUR. अपनी पत्नी के साथ मारपीट के दौरान धारदार हथियार से दाहिने हाथ का पंजा काटकर अलग करने वाले पति को जिला अपर सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पत्नी को क्षतिपूर्ति 3 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।
बता दें, कुटुम्ब न्यायालय में पारिवारिक विवाद को लेकर मामला भरण-पोषण के लिए पत्नी ज्योतिरानी जगत ने लगाया था। पति प्रशांत लाल ने इसका विरोध किया और अपनी पत्नी के मायके जाकर उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया।
इस पर पत्नी के दाहिने हाथ का पंजा कटकर अलग हो गया। यह मामला जिला सत्र अपर न्यायालय में सुनवाई के लिए आया। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोप सिद्ध होने पर दोषी पति को 10 साल की सजा व जुर्माना लगाया।
क्या है मामला
ज्योति रानी जगत का विवाह आरोपित प्रशांत लाल उर्फ मोंटू से 7 जुलाई 2021 को फास्टरपुर मुंगेली में हुआ था। विवाह के दो-तीन माह बाद उनके मध्य विवाद होने से आहत ज्योति रानी अपने मायके ग्राम कपसिया कला चली गई। इसके बाद कुटुम्ब न्यायालय में भरण-पोषण के लिए मामला प्रस्तुत की थी। 13 फरवरी 2023 को आरोपित प्रशांत लाल ने मोबाइल फोन पर गाली-गलौज करते हुए कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण को वापस लेने के लिए ज्योति रानी जगत एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
इसकी शिकायत कोटा थाना में ज्योति ने की थी। पुलिस ने प्रशांत को समझाइश देकर छोड़ दिया। 13 फरवरी 2023 को ही रात्रि 10.30 बजे आरोपित प्रशांत लाल ने ज्योति रानी जगत के घर के दरवाजा को तोड़कर गंदी-गंदी गालियां देते हुए न्यायालय के मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विवाद बढ़ने पर धारदार हथियार से ज्योति पर हमला कर दिया। इससे ज्योति का दाहिने हाथ का पंजा कटकर अलग हो गया। बाए हाथ के अंगूठे व जांघ में भी गंभीर चोटें आयी। ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित प्रशांत लाल के विरूद्ध भादवि की धारा 452, 294, 506, 323 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर लिया।