BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नगर पालिका निगम कवर्धा में अध्यक्ष का पद खाली होने पर राज्य शासन के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष को अध्यक्ष पद सौंपा गया। बहुमत होने के बाद भी भाजपा के पार्षद को अध्यक्ष बनाने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में हाईकोर्ट से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को पुनः अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया है।
बता दें, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के नगर निगम अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से अध्यक्ष की कुर्सी खाली है।
अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभाति हो रहा है। इसे लेकर पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। कवर्धा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों की संख्या भाजपा से अधिक है।
यहीं कारण है कि राज्य शासन द्वारा पार्षदों की मां को अनदेखा किया जा रहा था। शासन के आदेश पर भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस पार्षद मोहित माहेश्वरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें कहा था कि कवर्धा में कांग्रेस की बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन की ओर से मनोनीत अध्यक्ष प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष का चुनाव करने का आदेश दिया है।