BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बीते 10 जून को बलौदा बाजार में हुए हिंसा पर संज्ञान लिया है। मामले पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने संज्ञान लेते हुए मामले को दुख बताया है और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान किए जाने के लिए बलौदाबाजार जिला विधिक सेवा को निर्देश जारी किए है। इस घटना में अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गांड़ियां और शासकीय कार्यालयों में रखे दस्तावेज भी जलकर राख हो गए।
बता दें, बलौदाबाजार में बीते 10 जून को गिरौदपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने की मांग करते हुए धरना के दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लिया। इसमें न सिर्फ समाज के लोगों का बल्कि शासन को भी काफी नुकसान पहुंचाया है।
पुराने फाइल व जरूरी कागजात और भवनों को जलाया गया। इसके अलावा उपद्रवियों के बीच समाज के मासूम लोगों को भी गंभीर चोटे आयी और घायल हो गए। इस मामले को किसी एक मीडिया ने नहीं बल्कि सभी जगह ये सुखिर्यो में रहा ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है।
नुकसान की भरपाई करने निर्देश
इस घटना में अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गाड़ियां और शासकीय कार्यालयों में रखे दस्तावेज जलकर राख हो गए। भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आयी है उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही करने कोर्ट ने कहा।
साथ ही उक्त आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गए हैं उसे पुनः निर्मित किए जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित किया जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि आगजनी की घटना में जो सैकड़ों वाहन जल कर खाक हो गए हैं
उन वाहन मालिकों व पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द उनके दावों का भुगतान सुनिश्चत करें ओर समुचित व्यवस्था बनाए।