BILASPUR. विशेष न्यायाधीश एनपीएसएस ने एक मामले की सुनवाई की। मामले में नशीला पदार्थ बेचने वाले आरोपित के खिलाफ कोर्ट ने न सिर्फ 15 साल की सजा सुनाई बल्कि 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने का कठोर कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
बता दें, 10 मार्च 2023 को उपनिरीक्षक मनोज पटेल को जतिया तालाब सुलभ के पास जरहाभाठा में प्रतिबंधित मादक कफ सिरप रखकर ग्राहकों को बिक्री करने की मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली। जतिया तालाब जरहाभाठा में घेराबंदी करने पर आरोपित सर्वेश मनहर उर्फ कोंदा उर्फ बबलू पल्सर मोटर साइकिल में एक काले रंग की बैग रखे संदिग्ध हालत में मिला।
तलाशी लिए जाने पर आरोपित सर्वेश मनहर के कब्जे के बैग से 31 नग कोडीनयुक्त काप-फ्री सिरप, प्रत्येक 100 एमएल बरामद किया गया। आरोपित के कब्जे से एक रियल मी कंपनी का मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल जब्त की गई।
आरोपित के विरूद्ध धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपित के पास से बरामद सिरप की विज्ञान प्रयोग शाला में जांच कराई गई तो उसमें कोडीन पाया गया।
लोक अदालत के स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त ने विचारण के दौरान 11 मार्च 2023 से 10 जून 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। उक्त अवधि को भी सजा के साथ समायोजित की जाए।
आदेश की प्रति आरोपित को देने कहा
स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आदेश की प्रति अरोपित को निःशुल्क तत्काल प्रदान कर पावती भी ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने आरोपित को अपिल के अधिकार के विषय में कहा। जेल अधीक्षक द्वारा आरोपित को सात दिवस के भीतर उसके अपील के अधिकार से अवगत कराया जाएगा। यदि आरोपित स्वंय अपील नहीं करता है तो उक्तस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।