BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपोलो अस्पताल में गोल्डी छाबड़ा की मृत्यु में गलत उपचार पर डॉक्टरों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की अवकाशकालीन बेंच में हुई। कोर्ट ने डॉक्टरों को राहत देते हुए आगामी आदेश तक डॉक्टरों के खिलाफ रोक लगाई है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टरों पर ऐसे केस होंगे तो वह इलाज कैसे करेगा।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गोल्डी छाबड़ा मौत केस पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अपोलो के डॉक्टरों को राहत दी है। चिकित्सकों के खिलाफ सरकण्डा थाना में 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है।
अवकाशकालीन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि चार्जशीट पेश हो गया है। चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है।
इस पर कोर्ट ने न्यायालय के आगे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
दयालबंद निवासी गोल्डी छाबड़ा की वर्ष 2016 में 25 दिसंबर को पेट में ददर्ज होने के कारण अपोलो में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
इस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। डॉक्टर देवेंदर सिंह, डॉ.राजीव लोचन, डॉ.सुनील केडिया व डॉ.मनोज रया के खिलाफ धारा 304 ए के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।