BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से नगर निगम को इमलीपारा सड़क के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे 86 दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद से ही नगर निगम अमला बुलडोजर वार के लिए तैयार है। बुधवार को इमलीपारा व बस स्टैण्ड को जोड़ने वाले रास्ते में बने 86 दुकानों को तोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए अमला वहां पहुंच भी गया है और कार्रवाई की जा रही है।
बता दें, इमलीपारा सड़क का चौड़ीकरण 10 करोड़ की लागत से किया गया लेकिन इसमें 86 दुकाने बाधा बन रही थी। इन दुकानों को नगर निगम ने लीज पर दिया है। छोटे दुकानों को पक्का बनाकर दुकाने भी संचालित की जा रही थी।
इनमें से 82 से अधिक दुकानों की लीज की तिथि भी समाप्त हो गई है। इसके बाद भी व्यापारियों ने दुकान न तोड़ने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कई अलग-अलग याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दुकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद से ही इमलीपारा सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही दुकानों को तोड़ा जा रहा है।
इसके लिए नगर निगम अमला पूरी तरह से तैयार होकर इमलीपारा के दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है।
ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा
इमलीपारा सड़क का चौड़ीकरण ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने के लिए किया गया था लेकिन इन दुकानों के कारण चौड़ीकरण का काम पूरा होने के बाद भी बस स्टैण्ड तक सड़क को जोड़ा नहीं जा सका था लेकिन अब दुकानों के टूट जाने से सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया जाएगा और यहां से सत्यम चौक से सीधे पुराना बस स्टैण्ड पहुंच सकेंगे।