BHILAI. छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के मो. सलमान को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल, पार्षद के प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत हुई थी।
जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। अब कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए पार्षद को बर्खास्त करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला भिलाई नगर निगम का है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह ने पार्षद मो. सलमान के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बताया जा रहा है कि पार्षद ने जिस प्रमाणपत्र को लगाया था वह किसी महिला के नाम था। मोहम्मद सलमान उपसभापति के साथ भिलाई निगम में MIC सदस्य भी हैं।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज संभाग आयुक्त ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया हेै और फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले पार्षद मो. सलमान को बर्खास्त कर दिया है।
पार्षद नीतीश यादव भी हो चुके बर्खास्त
इसके पहले भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नीतिश कुमार यादव को संभागायुक्त ने बर्खास्त कर दिया था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की शिकायत हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी वार्ड 24 के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव ने की थी। इस पर जांच के बाद दुर्ग संभागायुक्त ने पार्षद की बर्खास्तगी आदेश जारी किया।
शिकायतकर्ता सिद्धार्थ यादव ने हाईकोर्ट बिलासपुर में पार्षद नीतेश कुमार यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी, याचिका में कहा गया था कि नीतीश ने ओबीसी वर्ग का संबंध होने का दावा किया था, लेकिन नीतिश ने सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किए गए आवेदन की पर्ची पर चुनाव लड़ा और नामांकन तक कोई जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया।