BILASPUR. कोयला लेव्ही वसूली मामले में पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया को एक बार फिर से हाई कोर्ट से झटका लगा हैं। हाईकोर्ट ने दूसरी बार सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।
जस्टिस नरेंद्र व्यास की कोर्ट में इस बेल पिटीशन पर सुनवाई पूरी हुई लेकिन उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। अब इस पर अगले महीने 10 जून को सुनवाई होगी।
कोयला घोटाला और मनी लाॉड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की थी । अब मामले की सुनवाई 10 जून के बाद होगी सुनवाई।
गौरतलब है की सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ में सामने आये कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं। सौम्या चौरसिया को साल 2022 के दिसंबर महीने में ईडी ने हिरासत में लिया था। तब वह मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के तौर पर तैनात थी। हालाँकि बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि घोटाले का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग मामला खदानों में लगे ट्रांसपोर्टर और ट्रकों पर अवैध लेव्ही वसूलने का है। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि आरोपियों ने मिलकर 16 महीनों में करीब 500 करोड़ रुपये यहां से वहां किए थे। इस मामले में अन्य आरोपी भी जेल में बंद हैं।
इसके साथ ही आज कोल स्कैम मामले में गिरफ्तार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित महिला IAS रानू साहू को कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद EOW ने कोर्ट में पेश किया। EOW कोर्ट में पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन लगा सकती है।