BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इमलीपारा रोड चौड़ीकरण के लिए याचिका दायर की गई थी। पहले इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने स्टे लगा दिया था लेकिन अब इस मामले की सुनवाई करते हुए व्यापारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही व्यापारियों की कब्जे वाली 86 दुकानों को तोड़ने का आदेश भी दिया है।
बता दें, बिलासपुर के इमलीपारा रोड के मुंहाने पर निर्मित 86 दुकानों को हटाने के खिलाफ वहां के व्यापारियों, नागरिकों की ओर से पांच याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर कई सालों से स्टे था। फैसले के बाद व्यापारियों को निगम के समक्ष 15 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।
निगम उनके व्यवस्थापन पर फैसला लेगा। दरअसल अभी लोगों को पुराना बस स्टैंड की ओर आने के लिए सत्यम चौक से अग्रसेन चौक जाना पड़ता है। दोनों चौक में ट्रैफिक सिग्नल है। इसके कारण लोगों को यहां रूकना पड़ता है। समय भी अधिक लगता है। अक्सर जाम की नौबत रहती है। इमलीपारा सड़क बन जाने से काफी राहत मिलेगी। सत्यम चौक से पुराना बस स्टैंड तक प्रतिदिन 20 हजार से अधिक गाड़ियों का आवागमन रहता है। इसमें सिटी बसों के साथ ही 8 हजार चार पहिया गुजरते हैं। 2 हजार आटो रिक्सा के साथ ही 10 हजार बाइक रोजाना चलती है।
86 दुकानों को हटाने का आदेश
10 करोड़ की लागत से बने इमलीपारा रोड के चौड़ीकरण मार्ग में आने वाली 86 दुकानों को हटवाने के लिए सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट ने बस स्टैंड नागरिक व्यापारी संघ और नगर निगम की दलीलें सुनी। निगम की ओर से कहा गया कि इमलीपारा रोड के एप्रोच पर निगम द्वारा आबंटित चबूतरों की जगह पक्की दुकानें बन जाने से पूरी रोड संकरी हो गई है।
इसलिए इसे सीधे बस स्टैंड चौक से जोड़ने में दिक्कत आ रही है। एप्रोच को चौड़ा किए बिना इमलीपारा रोड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से लिंक रोड, टेलीफोन एक्सचेंज रोड के ट्रैफिक को इमलीपारा रोड पर डायवर्ट नहीं किया जा पा रहा है।
नगर निगम ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा कि दुकानों के व्यवस्थापन के लिए किनारे 9.99 करोड़ की लागत से कमर्थियल कांप्लेक्स बनाने की योजना बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बनाई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बाते सुनने के बाद निगम के पक्ष में फैसला सुनाया।
दुकानों की लीज हो चुकी है खत्म
नगर निगम के मुताबिक 82 दुकानों में से 81 की लीज का समय समाप्त हो गया है। सभी चबूतरों की जगह पर पक्की दुकानें खड़ी हो गई हैं। नियमानुसार इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है।