RAIPUR. छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटले में EOW ने शुक्रवार को आरोपी CSMCL के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी, महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश कर आरोपियों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 18 अप्रैल तक EOW की रिमांड में भेज दिया है।
इधर हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स का मामला रद्द करने वाली अनवर ढेबर की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि EOW की टीम ने महापौर एजाज ढेबर के भाई अख्तर ढेबर, हनिफ और अनवर ढेबर के घर और संस्थानों में भी रेड की। साथ ही अनवर के बेटों के नाम से जेल रोड स्थित वेनिंगटन कोर्ट में भी दबिश दी।
शराब घोटले में EOW की जांच की आंच अब ढेबर बंधुओं के परिजनों तक भी पहुंच गई। EOW सूत्रों के अनुसार अब ढेबर परिवार के रायपुर जेल रोड होटल समेत वीआईपी चौक स्थित फार्म हाउस, जमीनें, नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास वीसी शुक्ल चौक स्थित बिल्डिंगें, मुंबई और दिल्ली स्थित संपत्तियों की जांच भी कर रही है।
EOW ने कोर्ट में तर्क दिया की प्रदेश और प्रदेश के बाहर संपत्तियों की जांच करने के साथ साक्ष्य जमा करने का समय चाहिए, जिसके लिए और समय चाहिए। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट में अनवर ढेबर की याचिका पर 25 को सुनवाई
इधर एन्टी करप्शन ब्यूरो की हिरासत के खिलाफ दायर अनवर ढेबर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी है। मामले को 25 अप्रैल को सुनवाई के लिये रखा गया है। ईडी की कार्रवाई के बाद एसीबी द्वारा अनवर ढेबर को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जस्टिस पीपी साहू के कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई।
अनवर ढेबर के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि पूर्व में शराब घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारी के गोपनीय पत्र पर एसीबी ने अलग से प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे हिरासत में लिया है। एक ही मामले में अलग अलग दो कार्रवाई नहीं हो सकती है।
मामले में एसीबी के अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडेय ने जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने जवाब के लिए समय देते हुए याचिका को सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को रखने का आदेश दिया है।