NEW DELHI. देशभर में इलेक्टोरल बॉन्ड Electoral Bond का मुद्दा गरम है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सोमवार को अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को फटकार लगाई।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर SBI ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी।
इस सुनवाई में अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर SBI से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि SBI को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है।
यूनिक नंबर के जरिए ये पता चला सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाला शख्स/कंपनी कौन थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन SBI ने चुनिंदा जानकारी दी है। वह ऐसा नहीं कर सकती है. इस पर साल्वे ने कहा कि हम सारी जानकारी देने को तैयार हैं।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं कर सकते कि कोर्ट जो कहेगा, वही हम करेंगे। आपको आदेश समझना चाहिए था। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि SBI के बारे में गलत छवि बनाई जा रही है।
हम साफ करना चाहते हैं कि आदेश में क्या लिखा था। हमने समझा कि बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश करवाने वाले का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि चूंकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को बताना था कि उन्हें किसने कितना चंदा दिया और यह जानकारी सील लिफाफे में कोर्ट को भी दी गई थी। इसलिए यह जानकारी सामने आ ही जानी थी।