BILASPUR. सिटी कोतवाली थाना परिसर में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग में दुकान निर्माण के बाद आबंटन में आरक्षण नियमों का पालन न करने के विरोध में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने मामला लंबित रहने तक दुकान के आबंटन में रोक लगाई है।
बता दें, बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना परिसर में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग में दुकान निर्माण चल रहा है। इन दुकानों के आबंटन में आरक्षण नियम का पालन नहीं किए जाने के विरोध में नंदकिशोर राज ने याचिका दायर की।
अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि यहां दुकानों के आबंटन में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। महाधिवक्ता ने जवाब में कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग के लिए राजस्व विभाग से जमीन आबंटित किया गया।
पुलिस विभाग ने परिसर में थाना व आवासीय मकान बना कर दिए जाने के शर्त पर एनओसी दिया है।
फंड के लिए बनाए है दुकान
पुलिस विभाग के आवासीय मकान के निर्माण के लिए फंड नहीं है। इसी वजह से दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। अभी सिर्फ निर्माण का कार्य चल रहा है। दुकानों का आबंटन नहीं हो रहा है।
निगम को सौंप देंगे निर्माण के बाद
याचिकाकर्ता के बताए नियम निगम के लिए है। अभी फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। जून 2024 में दुकानों का निर्माण पूर्ण होने पर इसे नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद आबंटन निगम करेगी।
आंबटन में नियम जरूरी
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण नियम का पालन नहीं करना गलत है।
कोर्ट ने प्रकरण के लंबित रहने तक दुकानें नही ंदेने व पूरे आबंटन को कोर्ट से निर्णय से बाधित करते हुए लिखित में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।