BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बर्खास्तगी को निरस्त करने याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने कहा। साथ ही प्रोफेसर के बहाली के भी आदेश देते हुए सभी आर्थिक लाभ देने कहा।
बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ.शाहिद अली को जुलाई 2023 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसे उन्होंने एडवोकेट नीरज चौके के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के नियमित पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
इसके लिए डॉ.शाहिद अली ने भी आवेदन किया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रकारिता विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर उनका चयन हो गया था। इससे पहले वे 2005-2006 में उनका चयन एडहॉक में हुआ था। इस आदेश के बाद डॉ.अली ने कार्य में उपस्थिति के लिए कुलसचिव को आवेदन भी दे दिया है।
कोर्ट ने निरस्त किया आदेश
कोर्ट ने प्रोफेसर के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही उन्हें नौकरी पर बहाल करने के साथ नियमों के मुताबिक सभी आर्थिक लाभ भी देने के आदेश दिए गए है।
लगाए गए थे कई आरोप
मामला लंबित रहने के दौरान ही कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय लेकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कार्रवाई से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए। जिनमें आरएसएस व भाजपा से जुड़े रहने का भी आरोप लगाया गया।