BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों के प्रमोशन पदस्थापना मामले में आदेश जारी किया है। जिसमें सहायक शिक्षकों को 10 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग के आदेश दिए है। संसोधित स्कूलों में इनकी नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक पदस्थापना प्रमोशन में घोटाला के चलते इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
बता दें,सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर पदोन्नति और शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें शिक्षकों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को पुराने पदस्थ स्कूलों में ज्वाइन करने की छूट दी थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को ज्वाइन नहीं कराया था। इसी पर शिक्षकों ने याचिका दायर कर पोस्टिंग कराने की मांग की थी।
10 दिनों में कराना होगा ज्वाइनिंग
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिनों के अंदर संशोधित शालाओं में शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए है। शिक्षकों को पदोन्नति के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थापना दी जा रही थी। जिसके बाद शिक्षकों ने आवेदन देकर पदस्थापना को संसोधित करा कर पास के स्कूलों में ज्वाइनिंग देने की बात हुई। जिसे भी निरस्त कर दिया गया था।
लेन-देने के आरोप के चलते हुआ था निरस्त
शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर पैसा लेन-देन का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद राज्य शासन ने 4 सितंबर को संसोधन आदेश को निरस्त कर दिया। जिसके बाद शिक्षकों ने दोबारा याचिका दायर कर संसोधन के आदेश को जारी करने की बात कहीं थी।