BILASPUR.दीपावली का त्योहार आने को है। ऐसे में उत्सव के लिए पटाखों की दुकानें भी लगने को तैयार है। इससे पूर्व ही जिला अग्निशमन विभाग ने पटाखा बेचने के लिए व्यापारियों को निर्देश जारी किए है। जिसमें पटाखा बेचने वाले व्यापारियों को निर्देश पालन करना होगा। ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना का सामना न करना पड़े। बांस-बल्ली के अलावा कपड़े का प्रयोग करने की सक्त मनाही है।
बता दें, दीपोत्सव आगामी 10 से 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे में पटाखा व्यापारी भी दुकान लगाने की तैयारी में है। पटाखा बेचने वालों को गाइड लाइन का पालन करना होगा। गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि नियमों का परिपालन नहीं किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
जारी किए है ये निर्देश
जारी गाइडलाइन के मुताबिक दुकान में बांस-बल्ली और कपड़े का उपयोग प्रतिबंधित है। दुकानों के बीच एक निश्चत दूरी होना चाहिए। जिसमें कम से कम दो दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वहीं दुकान के शेड टिन के होने चाहिए। प्रत्येक पटाखा दुकान में अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य किया गया है। अग्निशमन यत्र 5 किलो वाला होना चाहिए। वहीं बिजली के लिए तारों में ज्वाइंट खुले नहीं होने चाहिए। इससे शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पार्किंग के लिए भी सुचारू सुविधा होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी होने पर अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके।
ज्वलनशील वस्तुओं को दूर रखने के निर्देश
गाइड लाइन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पटाखा दुकानों के साथ ही आसपास में ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखने या उनका प्रयोग करने से मना किया गया है।