BHILAI. भिलाई में निगम क्षेत्र में मौजूद तमाम भवनों का संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जल कर, भू-भाटक, दुकान किराया वसूली का कार्य किया जा रहा है। यह वसूली राजस्व वसूली ठेका प्राप्त एजेंसी श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। एजेंसी के प्रतिनिधि भवनों में जाकर बने हुए तलो की जांच की जा रही है जिसका भवन मालिक द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी के साथ मिलान कर वास्तविक संपत्तिकर की गणना की जाएगी।
दरअसल, यह सम्पत्ति के मालिकों पर लगाया गया सामान्य टैक्स होता है, जो उस संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है। यह कर मुख्यत भूमि, भूमि सुधार, घर, मकान, दुकान, भवन इत्यादि पर लगाया जाता है। एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा जोन 1 क्षेत्र के घाटों में जाकर निर्मित भवनों में तलो की वृद्वि तथा विवरणी में बताए क्षेत्रफल की जांच भी की जा रही है। जांच में भवन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए संपत्ति के विवरण में अंतर आ रहा था।
इसके तहत भिलाई निगम क्षेत्र के सभी भवनों की जांच होगी। इसकी शुरूआत जोन 01 के 15 वार्डों के भवनों की जांच से की जाएगी। निगम प्रशासन ने भवन मालिकों को बताया है कि भवन का स्व विवरणी भरते समय मकान में बने तलों की संख्या निर्मित कुल क्षेत्र तथा रिक्त क्षेत्र की स्पष्ट और सही जानकारी देने से अंतर की स्थिति में लगने वाले 5 गुना शास्ति राशि के देय से बचा सकता है। निगम में संपत्तिकर राशि का भुगतान दिसंबर तक करने पर 2 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी।