BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसआई पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित कई अन्य पदों पर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश मिल जाएगा।
याचिका में कई बातों का उल्लेख
हाईकोर्ट में लगाई गई याचिकाओं में कई अनियमितिता की बात कहीं गई। जिसमें याचिकाकर्ताओं के मुताबिक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती है। लिखित परीक्षा के अंक जारी नहीं किए जा रहे है। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगी।
इसके बाद भी चार हजार से अधिक महिलाओं को पात्र मान लिया गया। इससे पात्र पुरूष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए है। एक्स सर्विस मेन के लिए 1900 पद स्वीकृत है जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या 450 हैं।
अनियमितता को लेकर 721 याचिकाएं
एसआई भर्ती में अनियमितता को लेकर अलग-अलग 721 याचिकाएं दायर की गई है। इन पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने याचिकादायकर्ताओं की आपत्ति के बाद परीक्षण कराकर बंद कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया के रोक की मांग नहीं मानी थी।
फैसले से उम्मीदवार खुश
हाईकोर्ट के इस आदेश के आने के बाद से ही एसआई पद के उम्मीदवार खुश हो गए है। अब उन्हें जल्द ही नियुक्ति मिलने की उम्मीद है।