BILASPUR. उत्सव में डीजे के शोर व कान फोडू साउंड के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रूख दिखाया है। डीजे के साथ ही गाड़ियों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के कामों पर हाईकोर्ट ने शपथपत्र मांगा है। इसके लिए 20 नवंबर को सुनवाई होगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे के बाद अब प्रेशर हार्न और बिना साइलेंसर वाले वाहन समेत दूसरे ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है। जानकारी के मुताबिक डीजे व अन्य ध्वनि प्रदूषण करने वाले प्रेशर हार्न से नागरिकों हो रही परेशानी को देखते हुए नागरिक संघर्ष समिति याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शपथपत्र मांगा है।
राज्य सरकार ने चलाया था अभियान
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ प़त्र के साथ्ज्ञ जवाब देने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के इस सख्त रवैए को देखते हुए डीजे संचालकों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई के लिए अभियान चलाया।
20 नवंबर को होगी सुनवाई
इस याचिका के लिए दूसरी सुनवाई आगामी 20 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस हस्तक्षेप याचिका को गंभीरता से लिए है। उन्होंने 20 नवंबर तक प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे खतरे को रोकरने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है।