BILASPUR.सिम्स की अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने अखबारों में छपे खबरों को ध्यान में रखकर संज्ञान लिया। जिसके बाद पहले उन्होंने जांच के आदेश दिए। अब कलेक्टर ने रिपोर्ट पेश की है। वहीं पेनड्राइव में फोटो भी दिए है। जिसे देखकर हाईकोर्ट ने दोनों में मेल नहीं पाया। जिससे हाईकोर्ट ने असंतोष जताया। जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सिम्स में निरीक्षण के आदेश दिए है।
बता दें, सिम्स में लगातार बदहाली व अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई पूर्व में की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन को निरीक्षण के बाद रिपोर्ट देने कहा था। अब जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने रिपोर्ट पेश किया।
जिसके लिए मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने जनहित याचिका की मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एसीएस द्वार प्रस्तुत शपथ पत्र और कलेक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स देखे। दोनों पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एसीएस ने यह नहीं बताया कि सिम्स में उपलब्ध मशीनों आदि की जानकारी क्या है।
कोर्ट कमिश्नर करेंगे निरीक्षण
हाईकोर्ट ने सिम्स के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। जिसमें 3 वकील एडवोकेट सूर्या कंवलकर डांगी, संघर्ष पांडेय, अपूर्व त्रिपाठी है। इनको 26 व 27 अक्टूबर को सिम्स का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। इसके साथ ही एसीएस को भी इसी दिन फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ सिम्स का जायजा लेने के लिए कहा। जिसमें दोनों की अलग-अलग रिपोर्ट देने को कहा है।
अगली सुनवाई 1 नवंबर को
हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच के बाद रिपोर्ट देने के बाद आगामी 1 नवंबर को इस पर सुनवाई की बात कहीं है।