RAIPUR. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज उनके आवास में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई है. इसमें उद्योग स्थापना में विभिन्न प्रकार के छुट देने का फैसला किया गया है. तो वहीं कई अलग-अलग मुद्दों पर सर्व सहमती से फैसला लिया गया है.
बैठक में हुए ये फैसले
- मंत्रीपरिषद की इस बैठक में पहले अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन के सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- नवा रायपुर अटल नगर में विकास के लिए पुनर्वास योजना के अंतर्गत ग्राम राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी हेतु खुली भूमि आबंटित करने का फैसला किया गया।
- नवा रायपुर अटल नगर के विकास के लिए पुनर्वास योजना अंतर्गत 12 गाँव के भूमि स्वामित्वों की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को बसाहट पट्टा देने का फैसला लिया गया है.
- छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गो के लिए उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतों की घोषणा की गई है। प्रदेश में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का फैसला किया गया।
पॉलिसी में ये हुए बदलाव
छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क, मण्डी शुल्क में कई प्रकार की छुट दी गई है. राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधन का निर्णय भी लिया गया.
- छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती को शिथिल करते हुए, ऑडिटर/सहायक अधीक्षक के 38 रिक्त पदों पर प्रमोशन हेतु मात्र एक बार तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है.
- बिलासपुर में ब्राह्मण समुदाय को आबंटित भूमि में छुट प्रदान अकरने का निर्णय लिया गया है.