RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में निकाली गई भर्ती के बाद अब काउंसिलिंग प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। वही पदोन्नति व पदस्थापना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन इसमें किया गया फेरबदल कुछ कर्मचारियों को महंगा पड़ गया।
दरअसल, सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर प्रमोशन के आधार पर पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे। इसमें बदलाव करते हुए काउंसलिंग के जरिए होने वाले पदस्थापना निर्देश का उल्लंघन करने पर प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर एस.के.प्रसाद, तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 श्विकास तिवारी, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इनको निलंबित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में एस.के.प्रसाद का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय व विकास तिवारी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर नियत कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर प्रमोशन होने पर सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को ओपन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। काउंसलिंग के पश्चात पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में बदलाव किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें 778 शिक्षकों की पदस्थापना स्थान में संशोधन करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किए जाने के निर्देश का उल्लंघन पाया गया।
इसमें प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर एस.के. प्रसाद और तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर विकास तिवारी शामिल थे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के नियमों के विपरीत ऐसा कृत्य करने पर व अपचारी लोक सेवको द्वारा जांच कार्यवाही में फेरबदल करने पर राज्य शासन द्वारा दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।