BILASPUR.प्रदेश के IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ED की टीम अनिल टुटेजा को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। पिता-पुत्र की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया हैं।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनउल्लाह की की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया था। याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही हैं उसका कोई ठोस आधार नहीं हैं।
याचिका में कहा गया है कि ईडी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि याचिकाकर्ताओं ने कैसे अवैध तरीके से धन जमा किए और कैसे धन शोधन किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ईडी की नियमावली में इन बातों को बताते हुए ही केस रजिस्टर्ड किया जाता है। जिसका ईडी द्वारा पालन नहीं किया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टुटेजा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी हैं। वहीं इस मामले में 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन तब तक ईडी टुटेजा के खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती नहीं कर पाएगी।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी द्वारा शराब कारोबारियों, नेताओं और अधिकारियों पर लगातार अपना शिकंजा कसते जा रही थी। मामले में अनिल टुटेजा के घर में भी ईडी ने दबिश दी थी और उन्हें पूछताछ के लिए कई समन भेजे गए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम इस मामले में टुटेजा की गिरफ्तारी की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए।