RAIGARH. फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल, चार साल की मासूम से अमानवीय कृत्य करने वाले आरोपी को विशेष अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड न पटाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास भी भुगताना पडे़गा। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर 2020 को शाम साढ़े 6 बजे शहर की चार वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी और खेलते-खेलते घर से कुछ दूर पर पड़ोस में रहने वाले शिवा चौहान पिता अनिल चौहान के घर पहुंच गई। इस दौरान आरोपी शिवा चौहान ने बदनीयती से बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची चिल्लाती हुई बाहर निकली।
इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को शिवा की हरकत इशारे से बताई और मां ने स्थानीय लोगों की इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी शिवा को जमकर धुनाई की। वहीं घटना की सूचना पर जुटमिल पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर बच्ची के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर शिवा के खिलाफ धारा 376 (झ), पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। साथ ही इस मामले को न्यायालय में पेश किया।
इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायालय में 28 माह तक चले इस मामले में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा तमाम दलिलों व साक्ष्य व बयानों को न्यायालय के सामने रखा गया और आरोपी को कड़ी सजा की मांग की गई। जिस पर फास्ट ट्रेक कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने कल को फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवा चौहान को भादवि की धारा 379 क, ख, 354, 354, 354ए और धारा 4,5 (द) दण्डनीय अंतर्गत धारा 6,8,10, का दोषी करार दिया। इसके साथ ही आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपए की सजा दी।

