तीरंदाज डेस्क। दो माह पहले शुरू हुए हिजाब विवाद में मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कर्नाटक में विशेष तैयारियां है। किसी भी विवाद की आंशका को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं आज के लिए सभी स्कूल व कॉलेजों को बंद कर दिया गया है।
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद दो माह पहले जनवरी के पहले सप्ताह में उडुपी से शुरू हुआ था। उडुपी के सरकारी कॉलेज में छह मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हिजाब पर पाबंदी को मौलिक अधिकार का हनन बताया था।
25 फरवरी को हुई थी सुनवाई पूरी
इस मामले में हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखी थीं, जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया था। मंगलवार को इस फैसला आना है और पूरे देश को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।
कर्नाटक में कई पाबंदिया
हिजाब मामले में फैसले को देखते हुए बेंगलुरु में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इस 15 मार्च से 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं कई जिलों में स्कूल व कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए संवेदनशील जिलों में धारा 144 लागू की गई है। 14 मार्च की शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 प्रभावी रहेगा।