भिलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन अनुज्ञा को लेकर हो रही दिक्कतों को खत्म करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। नए साल में लोगों के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। खासकर उनके लिए जो छोटे भूखंड पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस पोर्टल के माध्यम से लोगों के लिए भवन अनुज्ञा लेना काफी आसान हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ के बाद नगर निगम भिलाई में भी इसे लागू कर दिया गया है। भवन अनुज्ञा शाखा के अफसरों के मुताबिक लोगों को अनुज्ञा लेने के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि अब तक भवन अनुज्ञा के लिए नगर निगम में मेनुअली सारे दस्तावेज जमा कराने होते थे। इसके बाद लंबी प्रक्रिया के बाद भवन अनुज्ञा की कार्रवाई पूरी होती थी। इसे लेकर आम तौर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब तक भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के बाद पहले उपअभियंता फिर सहायक अभियंता उसके बाद कार्यपालन अभियंता के पास फाइल जाती थी। इसके बाद जोन आयुक्त तथा भवन अनुज्ञा अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मिलता रहा है। अक्सर यह भी देखा गया है कि भवन अनुज्ञा की इन्हीं पेचिदगी के कारण बना अनुज्ञा के ही भवन निर्माण भी होने लगे। अब ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल द्वारा भवन अनुज्ञा को पूरी तरह से ऑनलाइन कर एक क्लिक में ही अनुज्ञा जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है।
ऐसे मिलेगी आपको ऑनलाइन भवन अनुज्ञा
सीएम की पहल के बाद भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन प्रणाली भी काफी आसान कर दी गई है। जो भी व्यक्ति 500 वर्ग मीटर यानी लगभग 5382 वर्ग फीट क्षेत्र में मकान का निर्माण कराना चाहता है वे इसका ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल www.bpms.sudacg.in में सीधे आवेदन कर सकेंगे। यहां दस्तावेजों की प्रविष्टी ऑनलाइन होगी। भवन का नक्शा भी एक खास सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांच लिया जाएगा। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एक रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा ओर आपके हाथों में भवन अनुज्ञा होगी। इसके बाद भवन अनुज्ञा के लिए भूखंड के अनुसार तय शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय होगा। इस आसान प्रक्रिया के इस्तेमाल से लोगों को निगम दफ्तर का अनावश्यक रूप से चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।