रायपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोनाकाल में पहली बार राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय ने शनिवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया आनलाइन होगी, लेकिन हार्ड कापी जमा करने के लिए निकलने वाली रैली में उम्मीदवार दो से अधिक वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वहीं, नामांकन पत्र लेकर रिटर्निंग आफिसर के सामने तीन से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।
निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि महामारी के इस दौर में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें। इस बार कोरोना संक्रमित प्रत्याशी भी निकाय चुनाव लड़ सकते हैं और शर्तों के साथ कोरोना मरीज को भी वोट डालने की अनुमति दी जा सकती है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी के नियम का पालन समेत कोरोना से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा।
कोरोना मरीज का प्रस्तावक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं, तो नामांकन प्रस्तुत करने के संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की टीम की देखरेख में प्रक्रिया पूरी होगी। कोरोना मरीज के लिए मतदान खत्म होने के अंतिम एक घंटे में मतदान करने की व्यवस्था की जाए। मरीज स्वास्थ्य कर्मचारी के मार्गदर्शन में पीपीई किट पहनकर मतदान कर सकेंगे।
चुनावी सभाओं में भी कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी
चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। घर-घर प्रचार-प्रसार के लिए हर उम्मीदवार छोटे-छोटे समूहों में दौरा करेगा। बड़े समूहों में प्रचार अभियान की अनुमति नहीं होगी। रोड शो व प्रचार-प्रसार के लिए काफिले में वाहनों की संख्या सीमित रखनी होगी और शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। चुनावी सभाओं में भी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। चुनाव अभियान के दौरान सभा, रैली, बैठकों आदि के लिए आवश्यक होगा कि सभी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हों।