रायपुर (Raipur)। तीन साल पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में हुए 1000 करोड़ से ज्यादा के एनजीओ घोटाला (scam) मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई (the hearing) की। मामले में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री (central minister) सहित 5 पूर्व आईएएस को नोटिस (notice) जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी का समय तय किया है।
बता दें कि कुंदन सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति ने बहुचर्चित राज्य स्रोत निशक्त संस्थान (State Resource Disability Institute) के नाम पर वर्तमान और रिटायर्ड आईएएस द्वारा कथित रूप से किए गए घोटाले को लेकर तीन साल पहले हाईकोर्ट (High Court) में जनहित याचिका (Public interest litigation) लगाई थी। मामले में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने लगभग एक हजार करोड़ रुपए का घोटाला पाया। उसके बाद सभी दोषियों के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इधर आदेश को चुनौती देते हुए आईएएस रहे एमके राउत और विवेक ढांड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का मौका देने का निर्देश दिए थे
सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी सुनवाई का मौका देने का निर्देश देते हुए मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया। उसी मामले पर सुनवाई शुक्रवार को हुई है। जस्टिस पी सेम कोशी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने छह प्रतिभागियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इन्हें मिला नोटिस
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, आईएएस आलोक शुक्ला, विवेक ढांड, सुनील कुजुर, एमके राउत और बाबूलाल अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। वहीँ मामले में अगली सुनवाई के लिए जनवरी का समय तय किया गया है।
कोर्ट ने जनहित याचिका में बदलकर मामले की सुनवाई शुरू की
बता दें कि एक हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले के इस मामले में राज्य नि:शक्तजन श्रोत संस्थान कुंदन सिंह ठाकुर ने लगभग तीन साल पहले याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका में बदलकर मामले की सुनवाई शुरू की थी। दिव्यांग के लिए बनाए गए राज्य नि:शक्तजन श्रोत संस्थान में याचिकाकर्ता कुंदन सिंह काम करता था। मामले की अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी।
(TNS)