पखांजुर। नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पालक की शिकायत पर धारा 376, 363 भारतीय दंड संहिता और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था।
थाना पखांजुर पुलिस ने जानकारी दी है कि प्रार्थी ने एक माह पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी गायब हो गई है। पुलिस ने मामले में जांच की, तो जानकारी मिली कि ग्राम पीव्ही 132, यशवंत नगर निवासी चंदन मल्लिक पिता निखिल मलिक (22) नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर महाराष्ट्र ले गया है। वहां आरोपी ने नाबालिग से बलात्कार किया है।
युवती ने बताया कि आरोपी ने शोषण किया
मामले में थाना पखांजुर पुलिस ने युवती से पूछताछ की। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। साथ ही अन्य घटना की जानकारी दी। युवती के बयान के आधार पर आरोपी चंदन मलिक को 27 अक्टूबर को पॉक्सो एक्ट के तहत अनेक धाराओं में गिरफ्तार कर लाया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
ऐसे मामलों में पुलिस को लगातार मिल रही सफलता
पुलिस अधीक्षक कांकेर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजुर धीरेंद्र पटेल व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है।
(TNS)