मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जिस आदेश के माध्यम से रजिस्ट्रार को प्रभार दिया गया था, उसके लिए काउंसिल की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव या निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 26 के तहत रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार राज्य काउंसिल को है। Read More





























