छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर पद पर होने वाली सीधी भर्ती (Direct Recruitment) को अवैध करार देते हुए स्पष्ट किया कि अब प्रोफेसर की नियुक्तियाँ केवल प्रमोशन (Promotion) से ही होंगी। यह अहम फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया। Read More