छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के बीच बिना वजह दूरी बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कोरबा जिले में पदस्थ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के अधिकारी की तलाक अर्जी को मंजूर करते हुए उनकी पत्नी को 15 लाख रुपये गुज़ारा-भत्ता देने का आदेश दिया। Read More






























