अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान पर कैंट बोर्ड की तोड़फोड़ कार्रवाई को एमपी हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक दिया है। अब्दुल माजिद द्वारा नोटिस को चुनौती देने पर कोर्ट ने पाया कि नोटिस में अवैध निर्माण स्पष्ट नहीं बताया गया और सुप्रीम कोर्ट की 2025 गाइडलाइन का पालन भी नहीं हुआ। Read More





























