सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। हालांकि, वे कुत्ते जो आक्रामक (aggressive) हैं या रेबीज (rabies) से पीड़ित पाए जाएंगे, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। Read More