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दुर्ग। बिना सर्टिफिकेट के दवा क्लीनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर का क्लीनिक सील कर दिया है। टीम ने डॉक्टर के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की। वह बीते सात साल से मरीजों का गलत इलाज... Read More