BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में पत्नी के होने के कारण आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। कोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर किए गए याचिका को खारिज कर दिया है। ये भी पढ़ें:महतारी वंदन योजना पर सियासत!... Read More





























