इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार के प्रयास का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए न्यायाधीश की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। Read More