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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी हित से बड़ा जनहित है। यह राष्ट्रीय हित का मामला है। मामला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। Read More





























