January 21, 2025 आचार संहिता लगते ही धारा 163 लागू, लाइसेंस के साथ हथियारों के थानों में जमा करना होगा…इन पर भी लगा बैनचुनाव तक कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा, जो शासकीय ड्यूटी पर हैं केवल उन्हें ही छूट रहेगी Read More छत्तीसगढ़