भिलाई। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करते पाए जाने पर निगम द्वारा जुर्माना वसूल किया जाएगा। बुधवार को व्यापारियों के साथ हुई बैठक में रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिसके हाथ या दुकान में पॉलीथिन मिलेगा उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। आयुक्त ने कहा है कि जुर्माना राशि 200 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक होगी।
बता दें निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाने संबंधी चर्चा करने व्यापारियों के साथ आज निगम कार्यालय में बैठक की थी। इस मौके पर व्यापारियों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान आशीष देवांगन ने यह भी कहा कि सब्जी विक्रेता दुकान बंद करते अवशेष को टैंक में डाल दे। धीरे-धीरे कचरा खाद में परिवर्तित हो जाएगा।
आयुक्त ने कहा कि सब्जी विक्रेता पसरा छोड़ने से पहले अवशेष को फेंकने के बजाए खाद बनाने एकत्र करेंगे। नगर पालिक निगम के आयुक्त आशीष देवांगन की पहल को फुटकर व्यापारियों ने न केवल सराहा बल्कि अमल करने का आश्वासन दिया। आयुक्त ने कहा साप्ताहिक बाजार की सफाई निगम कर्मी देर रात तक करते है। वहीं नियमित सब्जी बाजार की सफाई दो समय किया जा रहा है। इसके बाद भी सब्जियों का अवशेष दिखता है। उन्होंने आस्थाई खाद टैंक बनवाने का आश्वासन दिया।
आयुक्त ने कहा कि प्रतिबंधित कैरीबैग पर पूर्ण रोक लगाने व्यापारी अहम भूमिका निभा सकते है। उन्होंने कहा कि दुकानों में कपड़े से बने थैले रखें। थैला नहीं लाने पर ग्राहकों से पैसा लेकर थैला उपलब्ध कराए। आयुक्त ने कहा कि खासकर फुटकर व्यापारी को नशीहत दी कि इस आदेश का वे सख्ती से पालन करें। व्यापारियों से चर्चा में आयुक्त ने दुकानदारों से कचरा सड़क पर न फेंकने की अपील भी की।
आयुक्त ने कहा कि गीला व सूखा कचरा को अलग-अलग कर कचरा कलेक्शन करने वालों को दे। आयुक्त आशीष देवांगन के साथ हुई बैठक में आज दलजीत सिंह पामा, शम्भू चैहान, राकेश त्रिपाठी, डॉ आर के शर्मा, जावेद कुरैशी, महेश चंद्राकर, विपिन सिंह, मनिद्रपाल सिंह के अलावा सहायक अभियंता आर के जैन, उपअभियंता नितीन अमन साहू, जनस्वास्थ्य विभाग प्रभारी जगरनाथ कुशवाहा, राजस्व विभाग के संजय वर्मा व प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक बृजेन्द्र परिहार आदि उपस्थित थे।