NEW DELHI. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ आज यानी 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। सीएम केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब केजरीवाल को अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआइ ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।
ये भी पढ़ें: डीजे के पास रुकना पड़ा महंगा, युवक को ब्रेन हैमरेज, चक्कर-उल्टी के साथ नस फटी…जानिए पूरा मामला
दरअसल, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सीबीआई (CBI) की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की है।
ये भी पढ़ें: पीड़िता ने कोर्ट में कहा साहब मेरी जान को खतरा है आरोपित को मत दीजिए जमानत, पढ़ें पूरी खबर
CBI ने 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पांचवी और आखिरी चार्जशीट दाखिल की थी। CBI ने कहा कि जांच पूरी हो गई है और इसमें सामने आया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक, मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है।
ये भी पढ़ें: नया ऑडियो ओवरव्यू फीचर…यूजर के नोट्स पॉडकास्ट में बदल देगा Google AI, जानें कैसे करेगा काम
पढ़िए किन शर्तों पर मिली जमानत
- 152 दिन बाद केजरीवाल जेल से आएंगे बाहर।
- दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर।
- दोनों जजों की सर्वसम्मति से फैसला।
- 80 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे केजरीवाल।