BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक रिमांड में बंदी के मौत के मामले में याचिका दायर की गई है। याचिका में न्यायिक रिमांड के दौरान बंदी की मौत को प्राकृति नहीं बताया गया है। जबकि शासन के वकील ने बंदी के मौत को भागने के दौरान पेड़ से गिरकर होना बताया। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पुलिस से मृत बंदी के मौत का कारण स्पष्ट रूप से जानने के लिए पीएम रिपोर्ट पेश करने कहा है।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि जशपुर जिले के अंतर्गत सन्ना पुलिस थाने में स्थानीय ग्रामीण आदिवासी जगतपाल सिंह उम्र 34 वर्ष को आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब बेचने के मामले में 3 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।
6 अप्रैल को सन्ना थाने ने आरोपी की पत्नी फुलपति का सूचित किया कि उसके पति की तबियत खराब है। उसे अंबिकापुर अस्पताल ले जाना है।
इसके बाद ही उसके मौत की खबर आयी। सूचना पर जब मृत शरीर को परिवार को दिया गया तब बांधकर मारने और शरीर पर कई चोट के निशान थे।
पुलिस ने घटना का कोई सही कारण नहीं बताया। याचिकाकर्ता की पत्नी ने बातद में पीएम रिपोर्ट और सीसीटीवी फूटेज की मांग आरटी आई में की।
एसपी और कलेक्टर से शिकायत कर पति की मौत के लिए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की।
इसका सही जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई में पीएम रिपोर्ट पेश करने कहा है।