BHILAI. भिलाई के एकमात्र मॉल सूर्या ट्रेजर आइलैंड सहित अन्य किसी भी कमर्शियल कॉम्पलैक्स में वसूला जा रहा पार्किंग शुल्क गैरकानूनी हो गया है। भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार अब भिलाई निगम क्षेत्र में आने वाले किसी भी मॉल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, कमर्शियल कॉम्पलैक्स आदि में पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता है। इस आशय का आदेश निगम सभापति ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त को भेज भी दिया है।
भिलाई निगम के पार्षद भोजराज सिन्हा ने 11 मार्च को निगम क्षेत्र में आने वाले मॉल, शॉपिंग कॉमपलैक्स, कमर्शियल कॉम्पलैक्स में वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क पर आपत्ति जताई थी। भोजराज सिन्हा के अनुसार जब किसी भी कॉम्पलैक्स, मॉल का निर्माण किया जाता है तो उसमें पार्किंग का प्रावधान होता है। बिना पार्किंग व्यवस्था के भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलती है।
मॉल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, कमर्शियल कॉम्पलैक्स आदि में पार्किंग की व्यवस्था लोगों का अधिकार है। ऐसे में मॉल, शॉपिंग कॉम्पलैस संचालक यदि वहां लिफ्ट आदि की भी व्यवस्था करते हैं, तब भी लोगों से पार्किंग का शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके भिलाई नगर निगम क्षेत्र में स्थित शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल में पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। इनमें भिलाई का एकमात्र सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल भी शामिल है।
पार्षद भोजराज सिन्हा के अनुसार इस मामले को लेकर 14 मार्च को भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अनुसार भिलाई निगम क्षेत्र में आने वाले किसी भी मॉल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, कमर्शियल कॉम्पलैक्स में पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती है। सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव एक तरह से निगम क्षेत्र का कानून होता है। ऐसे में अब पार्किंग शुल्क की वसूली गैरकानूनी हो गई है।
वसूली हो तो यहाँ करें शिकायत
भिलाई नगर निगम के सभापति गिरबर बंटी साहू ने tirandaj.com को बताया कि सामान्य सभा में 14 मार्च को एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अनुसार भिलाई निगम क्षेत्र में आने वाले किसी भी मॉल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, कमर्शियल कॉम्पलैक्स में पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। इस आशय का आदेश भिलाई निगम आयुक्त को भेज दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति से पार्किंग शुल्क की वसूली की जाती है तो वह निगम आयुक्त से इसकी शिकायत कर सकता है।