AMBIKAPUR. अम्बिकापुर विधायक और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। टीएस सिंह देव के खिलाफ तरुनीर संस्था के द्वारा न्यायालय में लगाए गए जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
वही टीएस सिंह देव की लीगल टीम का कहना है कि इस याचिका को सिर्फ उनकी छवि को खराब दिखाने के लिए लगाया गया झूठा आरोप है।
दरअसल, तरुनीर संस्था के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा व भाजपा पार्षद आलोक दुबे का टीएस सिंह देव पर आरोप था कि उन्होंने शिवसागर तालाब की 52 एकड़ भूमि को पाटकर बेच दी।
शिकायतकर्ताओं द्वारा राजस्व न्यायालय से ग्रीन ट्रिब्यूनल और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जो खारिज कर दी गई। इसके बाद अब न्यायाल ने भी इसे खारिज कर दिया है।
इस केस के खुलासे ने यह बात सामने आई कि उक्त तालाब का रकबा 52 एकड़ नही बल्कि 31 एकड़ है। बाकी बची हुई खाली जमीन के रूप में दर्ज है। लेकिन शिकायतकर्ताओं ने पूरी जमीन को तालाब बताकर शिकायत की थी।
टीएस सिंह देव की लीगल टीम ने न्यायालय को जानकारी देते हुए बताया कि यह सिर्फ टीएस सिंह देव की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है।
आपको बता दें, यह ऐसा पहला मामला है जिसकी शिकायत राजस्व न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की गई और इसके बाद भी न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ताओ के खिलाफ ही फैसला किया गया।