रायपुर (TNS)। नवरात्रि (Navratri) के दौरान इस सार्वजनिक दुर्गाेत्सव (Durgatsav) समितियां पंडाल में केवल प्रतिमा स्थापित कर पाएंगी, झांकी बनाने की अनुमति नहीं होगी। गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की तुलना में प्रशासन ने कुछ बड़ी प्रतिमाओं को अनुमति दी है। अब शहर में 8 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा सकेंगी। कोरोना (Corona) को देखते हुए रायपुर प्रशासन (Raipur Administration) की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
इसके अनुसार देवी मंदिरों में जोत जलेगी लेकिन श्रद्धालुओं को जोत स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार दुर्गाेत्सव में भी विसर्जन जुलूसों पर रोक है। विसर्जन के लिए प्रतिमाओं को जिस पिकअप में ले जाया जाएगा, उसमें 10 लोगों की ही इजाजत होगी। इसके अलावा, पूरे नवरात्रि उत्सव के दौरान किसी भी तरह के भोज-भंडारा और प्रसाद वितरण पर रोक लगाई गई है। नियम का पालन नहीं करने वालों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों का पालन भी करना होगा
-विसर्जन के समय या उसके बाद भोज, भंडारा, प्रसाद, चरणामृत या किसी भी तरह की खाद्य सामग्री नहीं बंटेगी।
-मूर्ति विसर्जन के लिए एक से ज्यादा गाड़ी (टाटा एस-छोटाहाथी) और उसमें 10 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे।
-विसर्जन गाड़ियों में कोई भी अतिरिक्त सजावट या झांकी की अनुमति नहीं होगी। अलग से गाड़ी भी नहीं जाएगी।
-प्रतिमाओं और पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर निगम की ओर से निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जा सकेगा।
-शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन गाड़ियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी वाहन रिंग रोड से गुजरेंगे।
-सूर्यास्त के बाद और सूर्याेदय के पहले दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी गई है।
-मूर्ति स्थापना के लिए कम से कम तीन दिन पहले निगम से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद ही स्थापना होगी।