SAKTI NEWS. छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से दिल दहला देने वाले एक मामले में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) गंगा पटेल ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पति मनोज कुमार टंडन (23 वर्ष) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या की धारा के साथ-साथ अन्य संबंधित धाराओं में जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला जैजैपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सलनी का है। आरोपी मनोज कुमार टंडन अपनी साली पर बुरी नजर रखता था। वह अक्सर मोबाइल पर उससे आपत्तिजनक बातें करता था और उस पर अकेले मिलने व संबंध बनाने का अनुचित दबाव डाल रहा था। जब साली ने इस प्रताड़ना की जानकारी अपनी बड़ी बहन ममता कुमारी टंडन को दी, तो घर में विवाद की स्थिति बन गई।

गुस्से में गमछे से घोंटा गला
5 जनवरी 2025 को ममता ने अपने पति मनोज से उसकी इन हरकतों को लेकर सवाल किया। इसी बात पर दोनों के बीच घर के ऊपरी कमरे में तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर मनोज ने ममता के गले में पड़े गमछे को पकड़कर उसका गला तब तक घोंटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।

सबूत मिटाने की भी नाकाम कोशिश
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शातिर तरीके से सबूत मिटाने का प्रयास किया। उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए गमछे को पास के एक तालाब के पास ले जाकर जलाने की कोशिश की। जब गमछा पूरी तरह नहीं जला, तो उसने उसे गड्ढा खोदकर जमीन में छिपा दिया। हालांकि, पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर अधजला गमछा बरामद किया गया।

18 गवाहों ने पुख्ता किया केस
अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मुन्ना पटेल ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने भी पुष्टि की कि मौत गला दबने से हुई है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।





































