NEW DELHI NEWS. दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, “आज का आदेश 11 अगस्त के पिछले आदेश जैसा ही है। कुत्तों को सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि वे इन संस्थानों में वापस न आएँ।

उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी उम्मीद है और मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास करती हूँ। ऐसे बेज़ुबान जानवरों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए… एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) नियमों के तहत पुनर्वास वर्जित है, लेकिन इसे काटने के आधार पर उचित ठहराया गया है… आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है… आश्रय गृहों का भी अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए… हम आदेश का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का है…”

बता दें कि देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों को स्कूलों-बस अड्डों के पास से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों जैसे संस्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्यवाही स्वत: संज्ञान लेते हुए 28 जुलाई को दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज पर की गई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने के ‘गंभीर खतरे’ के मुद्दे से निपटने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करेगी।
डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार बड़े फैसले में कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए आदेश दिया कि शैक्षणिक संस्थानों जैसे बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों आदि के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें डॉग शेल्टर (कुत्ता आश्रय गृह) में स्थानांतरित किया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान दल गठित करें और उन्हें शेल्टर होम में रखकर उनकी देखभाल करें।





































