RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर को थोड़ी राहत मिली है। इस मामले में आज यानी 7 अक्टूबर को अनबर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मां के खराब स्वास्थ्य के चलते जमानत दी है, उन्हें पुलिस अभिरक्षा में 4 दिन मां के साथ रहने की इजाजत दी गई है। अनवर ढेबर ने अदालत से अपील की थी कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। वह उन्हें देखने जाना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने बताया कि उनकी मां की हालत गंभीर है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार के ऐसे समय में इंसान को अपने करीबियों के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए।कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की। इसमें साफ किया कि यह राहत सिर्फ उनकी मां की तबीयत को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अब अनवर ढेबर चार दिन अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसके बाद उन्हें फिर से वापस जेल जाना होगा।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने ACB में एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।
बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की रकम 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर को 90 करोड़ से ज्यादा मिले। अनवर ढेबर ने इन पैसों को रिश्तेदारों और CA के नाम कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया। ईओडब्ल्यू की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।